
प्रतीकात्मक तस्वीर.
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मंगलवार को बिल ला रही है सरकार
नए बिल के विरोध में हैं डॉक्टर
स्वास्थ्य सेवाएं 12 घंटे ठप रहेंगी
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इंडियन मेडिकल काउंसिल को नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 के प्रावधानों से एतराज है. नए बिल के मुताबिक अब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटों का फीस मैनेजमेंट तय करती थी. अब नए बिल के मुताबिक मैनेजमेंट को 60% सीटों का फीस तय करने का अधिकार होगा.
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इसमें पहले 130 सदस्य होते थे और हर राज्य का तीन प्रतिनिधि होता था. अब नए बिल के मुताबिक कुल 25 सदस्य होंगे, जिसमें 36 राज्यों में से केवल 5 प्रतानिधि ही होंगे. आयुष को ब्रिज कोर्स करवाकर इंडियन मेडिकल रजिस्टर में शामिल करने का प्रावधान है जो एमबीबीएस के लगभग बराबर होगा. एमबीबीएस के बाद भी प्रैक्टिस करने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी. वहीं पहले यह परीक्षा विदेशों से एमबीबीएस करने वालों को देनी होती थी. अब नए बिल में उनको इस एग्जाम से छूट है.
VIDEO : देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल
आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा कि लगातार बातचीत के बावजूद भी हमारी बात अब तक नहीं सुनी गई. लिहाजा कई जगहों पर मेडिकल के छात्र पूरे देश में अनशन पर हैं और हमारे तीन लाख डॉक्टर कल हड़ताल पर होंगे. इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं होगी पर ओपीडी बंद रहेगा.
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