नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2010 के सम्मान की खातिर एक युवा जोड़े की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार सिंघल ने लड़की के माता-पिता माया व सूरज, भाई संजीव व करीबी रिश्तेदारों ओम प्रकाश और खुशबू को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
19-वर्षीय आशा के साथ मारपीट किए जाने के बाद उसे उसके पुरुष साथी 20-वर्षीय योगेश के साथ बिजली का करंट देकर मार डाला गया था। आशा का परिवार लड़के के निम्न जाति का होने की वजह से उनके विवाह के खिलाफ था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार सिंघल ने लड़की के माता-पिता माया व सूरज, भाई संजीव व करीबी रिश्तेदारों ओम प्रकाश और खुशबू को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
19-वर्षीय आशा के साथ मारपीट किए जाने के बाद उसे उसके पुरुष साथी 20-वर्षीय योगेश के साथ बिजली का करंट देकर मार डाला गया था। आशा का परिवार लड़के के निम्न जाति का होने की वजह से उनके विवाह के खिलाफ था।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं