Quick Take
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वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेन्ट्स को लेकर निचली अदालत की ओर जारी समन के खिलाफ गूगल और फेसबुक की याचिकाओं पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई के दौरान गूगल और फेसबुक ने कहा था कि वेबसाइट्स पर यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेन्ट्स पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है इसलिए एक ऐसी चीज के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है जिस पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। साथ ही गूगल और फेसबुक की भारतीय इकाइयों का यह भी कहना है कि वह मूल कंपनी की सिर्फ सहायक हैं इसलिए मूल कंपनी के कामों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
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