नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस ने एक अंग्रेजी दैनिक के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि समाचार-पत्र ने राजधानी दिल्ली में सामूहिक बलात्कार पीड़ित उस 23 वर्षीय पैरा-मेडिकल के बारे में ऐसी जानकारी छापी जिससे उसकी पहचान उजागर हो सकती है। पीड़िता की दो दिन पहले मौत हो गई थी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए के तहत मामला वसंत विहार पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, दो संवाददाताओं और संबंधित छायाकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस अपराध के लिए जुर्माने के अलावा दो वर्ष तक की सजा हो सकती है।
दक्षिण दिल्ली में छह लोगों ने गत 16 दिसम्बर की रात में चलती बस में लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उसका वीभत्स तरीके से उत्पीड़न किया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए के तहत मामला वसंत विहार पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, दो संवाददाताओं और संबंधित छायाकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस अपराध के लिए जुर्माने के अलावा दो वर्ष तक की सजा हो सकती है।
दक्षिण दिल्ली में छह लोगों ने गत 16 दिसम्बर की रात में चलती बस में लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उसका वीभत्स तरीके से उत्पीड़न किया था।
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