बिना महिला की सहमति से कोई उसे छू नहीं सकता : दिल्ली कोर्ट

अदालत ने नौ साल की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में छवि राम नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे पांच साल कैद की सजा सुनाते हुये यह टिप्पणी की.

बिना महिला की सहमति से कोई उसे छू नहीं सकता : दिल्ली कोर्ट

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि महिला की सहमति के बिना कोई उसे छू भी नहीं सकता है. साथ ही अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ‘‘ऐय्याश और यौन-विकृति’’ वाले पुरुषों द्वारा उनको परेशान करने का सिलसिला अब भी जारी है. 

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अदालत ने नौ साल की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में छवि राम नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे पांच साल कैद की सजा सुनाते हुये यह टिप्पणी की.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी ने उत्तर प्रदेश के निवासी छवि राम को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. उसने उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के एक भीड़ भरे बाजार में नाबालिग को अनुचित तरीके से छुआ था. यह घटना 25 सितंबर 2014 की है.


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