मानहानि केस : कोर्ट के कड़े रुख के बाद पेश हुए केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव

अरविंद केजरीवाल की फाइल तस्वीर

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 'आप' नेता योगेंद्र यादव मानहानि के एक केस में आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश हुए। उपस्थिति दर्ज कर कोर्ट ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए केजरीवाल, सिसोदिया और यादव ने आज के लिए निजी पेशी से छूट मांगी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर-मौजूदगी पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने उन्हें दोपहर 2 बजे से पहले पेश होने का निर्देश दिया था।

अदालत ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 'आप' नेता योगेंद्र यादव को भी दोपहर 2 बजे से पहले अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति के संबंध में कोई कारण नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और यादव के दिल में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा ने इन लोगों पर मानहानि का मुक़दमा दायर किया था। सुरेंद्र शर्मा का आरोप है कि सिसोदिया और यादव ने उनसे कहा था कि AAP की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का फैसला किया है, लेकिन आवेदन भरने के बाद उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया। वकील का आरोप है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची।

बीते वर्ष 4 जून को समन के बाद अदालत में पेश होने के बाद इन लोगों को जमानत पर रिहा किया गया था। 11 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रखने वाली अदालत ने 'आप' के तीन नेताओं को निजी उपस्थिति से उस दिन के लिए छूट दी थी और उन्हें 17 मार्च को उसके सामने उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया था।

(इनपुट भाषा से भी)


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