दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया 5000 रुपये जुर्माना
नई दिल्ली:
अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना जवाब देने में देरी के लिए लगाया गया है. इससे पहले मानहानि के मुकदमे की जल्द सुनवाई के एक न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी.
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केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर डीडीसीए में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में मीडिया में झूठा विवाद पैदा करने का आरोप लगाया था. केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि वाद के मामले में संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता के सामने गवाही देते हुए जेटली ने कहा था कि दिल्ली सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एक जांच एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण यह मुद्दा उठाया गया.
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केजरीवाल के वकील द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 'राजनीतिक विरोधी' होने के नाते कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने संसद में मुद्दा उठाया और मैंने इसका तुरंत खंडन किया. उन्होंने कहा था कि जानबूझकर झूठ के आधार पर प्रतिवादी (केजरीवाल और अन्य) मेरे खिलाफ मीडिया में झूठा विवाद पैदा करने में सफल रहे. बाद में राजनीतिक विरोधी केसी वेणुगोपाल ने 21 दिसंबर, 2015 को लोकसभा में मुद्दा उठाया और मैंने इसका तुरंत खंडन किया. जेटली ने कहा कि उन्हें लगता है कि संसद में कांग्रेसी सांसद द्वारा लगाए गए आरोप निष्पक्ष प्रकृति के नहीं थे, क्योंकि सामग्री आप नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के समान थे. जेटली डीडीसीए में 1999 से 2013 तक अध्यक्ष रहते उनके द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाने वाले केजरीवाल और पांच आप नेताओं के खिलाफ उनके द्वारा दायर 10 करोड़ रुपये के दीवानी मानहानि वाद में जिरह के छठवें दौर के लिए अदालत में उपस्थित हुए थे.
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