तिरुवनंतपुरम:
केरल में तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने 15 साल की एक लड़की से बलात्कार एवं उसकी उसकी हत्या के मामले में 28 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक को मृत्युदंड सुनाया है।
प्रधान सत्र न्यायाधीश बी सुधींद्रकुमार ने ऑटोरिक्शा चालक राजेश कुमार को दोषी ठहराने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, तिरुवनंतपुरम के समीप वत्ताप्पारा में राजेश कुमार छह मार्च, 2012 को लड़की के घर इस बहाने से गया कि उसे पानी तथा ऑटोरिक्शा की मरम्मत के लिए पेंचकश चाहिए। उसका ऑटोरिक्शा उसके घर के सामने सड़क पर खड़ा हुआ था।
उस वक्त लड़की घर में अकेली थी और उसके माता-पिता कहीं गए हुए थे। राजेश ने उसका बलात्कार किया और गला घोंटकर उसे मार दिया। वह उसकी सोने की चेन लेकर फरार हो गया। एक सप्ताह बाद राजेश गिरफ्तार हुआ।
प्रधान सत्र न्यायाधीश बी सुधींद्रकुमार ने ऑटोरिक्शा चालक राजेश कुमार को दोषी ठहराने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, तिरुवनंतपुरम के समीप वत्ताप्पारा में राजेश कुमार छह मार्च, 2012 को लड़की के घर इस बहाने से गया कि उसे पानी तथा ऑटोरिक्शा की मरम्मत के लिए पेंचकश चाहिए। उसका ऑटोरिक्शा उसके घर के सामने सड़क पर खड़ा हुआ था।
उस वक्त लड़की घर में अकेली थी और उसके माता-पिता कहीं गए हुए थे। राजेश ने उसका बलात्कार किया और गला घोंटकर उसे मार दिया। वह उसकी सोने की चेन लेकर फरार हो गया। एक सप्ताह बाद राजेश गिरफ्तार हुआ।
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