विज्ञापन
This Article is From Jan 02, 2017

जब कुत्ते के काटने से हुई मौत दुर्घटना में शामिल तो मच्छर के काटने से क्यों नहीं : उपभोक्ता आयोग

जब कुत्ते के काटने से हुई मौत दुर्घटना में शामिल तो मच्छर के काटने से क्यों नहीं : उपभोक्ता आयोग
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: बीमाधारकों को लाभान्वित करने वाली एक व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि मच्छर काटने से मलेरिया के शिकार व्यक्ति की मौत एक दुर्घटना है.

न्यायमूर्ति वीके जैन ने कहा, यह स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है कि मच्छर के काटने की वजह से हुई मौत दुर्घटना से हुई मौत नहीं होगी. उन्होंने कहा, इस बात में बमुश्किल कोई विवाद हो सकता है कि मच्छर का काटना ऐसी चीज है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती और अचानक हो जाती है.

आयोग ने कहा, ’बीमा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दुर्घटना में सांप का काटना और कुत्ते का काटना जैसी घटनाएं शामिल हो सकती हैं. अतएव, ऐसे में यह दलील हजम करने में बड़ी मुश्किल है कि मच्छर के काटने से हुई मलेरिया बीमारी है न कि एक दुर्घटना.’ यह आदेश मौसमी भट्टाचार्य के बीमा दावे पर आया है, जिनके पति देबाशीष की जनवरी, 2012 में मौत हो गई थी.

देबाशीष ने बैंक ऑफ बड़ौदा से आवास ऋण लिया और नेशनल इश्योरेंस कंपनी से बीमा पॉलिसी ली थी. बीमित राशि उनकी मौत होने पर देय थी. मौसमी जब अपना आवास ऋण खत्म करवाने बीमा कंपनी के पास पहुंचीं तब उनका दावा खारिज कर दिया गया.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
मच्छर, उपभोक्ता आयोग, मच्छर से काटने पर मौत, Consumer Forum, Mosquito Bite
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com