
सलमान खान
जोधपुर:
राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह दो काले हिरणों के शिकार में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा कथित रूप से प्रयुक्त एयरगन और राइफल को देखना चाहता है।
न्यायमूर्ति निर्मल जीत कौर ने अदालत में इन हथियारों को देखने की इच्छा जताई लेकिन इन सामानों को दिखाने के दिन पर कोई फैसला नहीं हो पाया। न्यायाधीश शिकार करने के तीन में से एक मामले में एक निचली अदालत द्वारा एक साल की सजा को चुनौती देने वाली अभिनेता की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।
खान के वकील एचएम सारस्वत ने बाद में अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि ये सभी एयरगन और एयर राइफल हैं जिन्हें जांच एजेंसियों द्वारा जब्त किया गया था और इनसे कोई जानवर नहीं मारा जा सकता।
सारस्वत ने कहा, ‘‘खान की एक एयर राइफल और एक एयरगन तथा सैफ अली खान की एक एयर राइफल को अदालत द्वारा किसी भी समय मंगाया जा सकता है क्योंकि अदालत ने दलीलों के दौरान दो बार इसका जिक्र किया।’’
एक सरकारी वकील महिपाल बिश्नोई ने मीडिया से कहा कि चूंकि बचाव पक्ष का कहना है कि बरामद हथियार और वाहन से मिले छरें के आधार पर एयरगन, राइफल के प्रयोग से किसी जीव का शिकार नहीं किया जा सकता। इसलिसए अदालत इन्हें देखना चाहती है।
इस याचिका पर उच्च न्यायालय में दलीलें चल रही हैं जिसमें बचाव पक्ष 16 नवंबर से अपने मामले को रख रहा है। बचाव पक्ष कुल सात दिन दलीलें दी हैं और न्यायाधीश ने उनसे सात दिसंबर को प्रस्तावित अगली सुनवाई पर दलीलें पूरी करने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति निर्मल जीत कौर ने अदालत में इन हथियारों को देखने की इच्छा जताई लेकिन इन सामानों को दिखाने के दिन पर कोई फैसला नहीं हो पाया। न्यायाधीश शिकार करने के तीन में से एक मामले में एक निचली अदालत द्वारा एक साल की सजा को चुनौती देने वाली अभिनेता की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।
खान के वकील एचएम सारस्वत ने बाद में अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि ये सभी एयरगन और एयर राइफल हैं जिन्हें जांच एजेंसियों द्वारा जब्त किया गया था और इनसे कोई जानवर नहीं मारा जा सकता।
सारस्वत ने कहा, ‘‘खान की एक एयर राइफल और एक एयरगन तथा सैफ अली खान की एक एयर राइफल को अदालत द्वारा किसी भी समय मंगाया जा सकता है क्योंकि अदालत ने दलीलों के दौरान दो बार इसका जिक्र किया।’’
एक सरकारी वकील महिपाल बिश्नोई ने मीडिया से कहा कि चूंकि बचाव पक्ष का कहना है कि बरामद हथियार और वाहन से मिले छरें के आधार पर एयरगन, राइफल के प्रयोग से किसी जीव का शिकार नहीं किया जा सकता। इसलिसए अदालत इन्हें देखना चाहती है।
इस याचिका पर उच्च न्यायालय में दलीलें चल रही हैं जिसमें बचाव पक्ष 16 नवंबर से अपने मामले को रख रहा है। बचाव पक्ष कुल सात दिन दलीलें दी हैं और न्यायाधीश ने उनसे सात दिसंबर को प्रस्तावित अगली सुनवाई पर दलीलें पूरी करने के लिए कहा।
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