पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
विशेष अदालत ने कहा है कि कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दो अन्य को अतिरिक्त आरोपियों के रूप में तलब किए जाने से जुड़ी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई 2 सितंबर को की जाएगी।
पूर्व सांसद नवीन जिंदल और अन्य के नाम पहले इस मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में शामिल किए गए थे। विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने आरोप पत्र के साथ दायर किए गए दस्तावेजों की जांच पूरी होने की बात सभी आरोपियों द्वारा कही जाने पर, इस मामले में आरोप तय किए जाने से जुड़ी दलीलों के लिए भी मामले को 5 अक्तूबर से 8 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया।
सुनवाई के दौरान पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के वकील ने इस मामले में कथित अपराधों के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी न होने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ कार्यवाहियों को बंद करने की मांग की।
अदालत ने गुप्ता के आवेदन पर सुनवाई के लिए 3 सितंबर का दिन तय किया। जैसे ही अदालत की कार्यवाही शुरू हुई, गुप्ता के वकील ने यह कहते हुए आवेदन पेश किया कि इस पर सुनवाई आरोप तय किए जाने की बहस से पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में कानूनी पेच हैं।
पूर्व सांसद नवीन जिंदल और अन्य के नाम पहले इस मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में शामिल किए गए थे। विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने आरोप पत्र के साथ दायर किए गए दस्तावेजों की जांच पूरी होने की बात सभी आरोपियों द्वारा कही जाने पर, इस मामले में आरोप तय किए जाने से जुड़ी दलीलों के लिए भी मामले को 5 अक्तूबर से 8 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया।
सुनवाई के दौरान पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के वकील ने इस मामले में कथित अपराधों के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी न होने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ कार्यवाहियों को बंद करने की मांग की।
अदालत ने गुप्ता के आवेदन पर सुनवाई के लिए 3 सितंबर का दिन तय किया। जैसे ही अदालत की कार्यवाही शुरू हुई, गुप्ता के वकील ने यह कहते हुए आवेदन पेश किया कि इस पर सुनवाई आरोप तय किए जाने की बहस से पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में कानूनी पेच हैं।
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