विज्ञापन
This Article is From Aug 17, 2017

दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ वारंट जारी

राजधानी की अदालत ने धन शोधन के मामले को लेकर मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ वारंट जारी किया.

दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ वारंट जारी
इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की एक जेल में बंद हैं (फाइल फोटो)
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
इंद्राणी को नौ सितंबर को अदालत में पेश करने का आदेश
आईएनएक्स मीडिया से 3.5 करोड़ रुपये लेने की शिकायत
आईएनएक्स मीडिया को पीटर व इंद्राणी संचालित करते थे
नई दिल्ली: राजधानी की अदालत ने बुधवार को धन शोधन के मामले को लेकर मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ वारंट जारी किया. इस धनशोधन के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी कथित तौर पर शामिल हैं. विशेष न्यायाधीश सुनील राणा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को अनुमति दे दी, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी को प्रस्तुत होने के लिए वारंट जारी करने की अनुमति मांगी गई थी. इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की एक जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें: इंद्राणी मुखर्जी के साथ भायखला जेल में मारपीट की पुष्टि, जानें क्यों हुई थी पिटाई

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को इंद्राणी को नौ सितंबर को पेश करने का आदेश दिया. लोक अभियोजक नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि एजेंसी धनशोधन मामले में इंद्राणी से पूछताछ करना चाहती है.

यह भी पढ़ें: महिला कैदी मंजुला शेट्टे की मौत की पूरी कहानी इंद्राणी मुखर्जी की जुबानी

ईडी ने 19 मई को कार्ति के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया से 3.5 करोड़ रुपये लेने की एक शिकायत दर्ज की थी. आईएनएक्स का अब नाम 9एक्स मीडिया है. यह रकम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के एवज में लिए गए थे. उस दौरान कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबर केंद्रीय वित्तमंत्री थे.

VIDEO: इंद्राणी मुखर्जी पर जेल में दंगा भड़काने का आरोप

एफआईपीबी मंजूरी मुंबई की आईएनएक्स मीडिया को दी गई थी. उस समय आईएनएक्स मीडिया को पीटर व इंद्राणी मुखर्जी संचालित करते थे. ये दोनों शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी हैं.


(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com