नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वकील शांति भूषण और नेताओं मुलायम सिंह यादव व अमर सिंह के बीच कथित बातचीत की विवादास्पद सीडी के मामले में जांचकर्ताओं द्वारा दाखिल समाप्ति रिपोर्ट खारिज करके जांच को जारी रखा जाए।
मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस की समाप्ति रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि जांच एजेंसी ने समाप्ति रिपोर्ट दाखिल करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की जबकि यह स्पष्ट था कि मामले में उचित जांच नहीं की गयी है।
अदालत ने कहा कि सीडी बनाने के मकसद की जांच की जानी चाहिए कि क्या लोकपाल विधेयक के अभियान को कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया या भूषण को बदनाम करने के लिए किया गया।
अदालत ने सीडी को वास्तविक नहीं पाने के बाद भी भ्रष्टाचार का मामला दाखिल नहीं करने पर पहले भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी।
अदालत में भूषण की याचिका पर दलीलें सुनी गयीं। भूषण ने अपनी शिकायत रद्द करने की मांग करने वाली पुलिस रिपोर्ट को चुनौती दी थी। अदालत ने मामले की जांच करते समय अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव और शांति भूषण की आवाज के नमूने रिकार्ड नहीं करने पर भी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले साल अगस्त में 14 अप्रैल, 2011 को आईपी इस्टेट थाने में भूषण की शिकायत पर दर्ज मामले को बंद करने की अनुमति अदालत से मांगी थी। भूषण ने किसी तरह की बातचीत से इनकार किया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि सीडी को ‘कट एंड पेस्ट’ करके तैयार किया गया है ताकि लोकपाल विधेयक के लिए चलाये गये अभियान को कमजोर किया जा सके।
पुलिस ने मामला बंद करने की मांग करते हुए कहा कि जालसाजी के अपराध को साबित करने के लिए कोई अहम सुराग नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस की समाप्ति रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि जांच एजेंसी ने समाप्ति रिपोर्ट दाखिल करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की जबकि यह स्पष्ट था कि मामले में उचित जांच नहीं की गयी है।
अदालत ने कहा कि सीडी बनाने के मकसद की जांच की जानी चाहिए कि क्या लोकपाल विधेयक के अभियान को कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया या भूषण को बदनाम करने के लिए किया गया।
अदालत ने सीडी को वास्तविक नहीं पाने के बाद भी भ्रष्टाचार का मामला दाखिल नहीं करने पर पहले भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी।
अदालत में भूषण की याचिका पर दलीलें सुनी गयीं। भूषण ने अपनी शिकायत रद्द करने की मांग करने वाली पुलिस रिपोर्ट को चुनौती दी थी। अदालत ने मामले की जांच करते समय अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव और शांति भूषण की आवाज के नमूने रिकार्ड नहीं करने पर भी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले साल अगस्त में 14 अप्रैल, 2011 को आईपी इस्टेट थाने में भूषण की शिकायत पर दर्ज मामले को बंद करने की अनुमति अदालत से मांगी थी। भूषण ने किसी तरह की बातचीत से इनकार किया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि सीडी को ‘कट एंड पेस्ट’ करके तैयार किया गया है ताकि लोकपाल विधेयक के लिए चलाये गये अभियान को कमजोर किया जा सके।
पुलिस ने मामला बंद करने की मांग करते हुए कहा कि जालसाजी के अपराध को साबित करने के लिए कोई अहम सुराग नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Shanti Bhushan, Shanti Bhushan Cd Row, Shanti Bhushan Team Anna, शांति भूषण, शांति भूषण सीडी मामला, शांति भूषण टीम अन्ना