कोयला खादान की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल तथा अन्य से संबद्ध कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत के समक्ष जिंदल समूह के एक कर्मचारी को वादा माफ गवाह बनाए जाने को अपनी मंजूरी दे दी।
मामला अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) तथा जीएसआईपीएल को 2008 में आबंटित किए जाने में कथित अनियमितता से जुड़ा है। इस मामले में जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा तथा 12 अन्य आरोपी हैं।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने चार्टर्ड एकाउंटेंट और मामले में आरोपी सुरेश सिंघल के आवेदन पर आदेश सुनाने के लिए छह जून की तारीख तय की है। सिंघल ने अपने आवेदन में माफी दिए जाने और गवाह बनाए जाने का अनुरोध किया है।
जांच एजेंसी ने कहा कि अबतक जो जांच हुई है, उसके तहत आरोपी अभियोजन में मददगार हो सकता है और सीबीआई को उसके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इससे पहले, अदालत ने सीबीआई को आवेदन पर जवाब देने से पहले सिंघल से पूछताछ करने तथा आगे मामले की जांच करने की इजाजत दी थी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
मामला अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) तथा जीएसआईपीएल को 2008 में आबंटित किए जाने में कथित अनियमितता से जुड़ा है। इस मामले में जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा तथा 12 अन्य आरोपी हैं।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने चार्टर्ड एकाउंटेंट और मामले में आरोपी सुरेश सिंघल के आवेदन पर आदेश सुनाने के लिए छह जून की तारीख तय की है। सिंघल ने अपने आवेदन में माफी दिए जाने और गवाह बनाए जाने का अनुरोध किया है।
जांच एजेंसी ने कहा कि अबतक जो जांच हुई है, उसके तहत आरोपी अभियोजन में मददगार हो सकता है और सीबीआई को उसके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इससे पहले, अदालत ने सीबीआई को आवेदन पर जवाब देने से पहले सिंघल से पूछताछ करने तथा आगे मामले की जांच करने की इजाजत दी थी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
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