सरकार ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को अब बंद हो चुकी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के मामलों में जांच का आदेश दिया है. सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार ने यह आदेश बड़े स्तर पर अनियमिताएं पाए जाने और कोष की हेराफेरी की जानकारी सामने आने के बाद दिया है. इसके अलावा सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय में कंपनी के संस्थापक नरेश गोयल की याचिका का विरोध करेगी. गोयल पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है जिसे हटाने के लिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.
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सूत्रों ने बताया कि एसएफआईओ गोयल को समन कर सकता है. एसएफआईओ कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है. आपको बता दें कि पिछले दिनों जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को लुकआउट नोटिस के कारण विदेश के लिये उड़ान भरने से ठीक पहले मुंबई हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था.
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नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ''गोयल को विदेश जाने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.'' मुंबई में एक अधिकारी ने कहा, ‘नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ईके 507 उड़ान से लंदन जा रहे थे. उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया गया.' हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि विमान उड़ान भरने के लिये उड़ान पट्टी की तरफ जा रहा था, तभी उसे वापस पार्किंग में बुला लिया गया. जेट एयरवेज के एक सूत्र ने बताया कि दोनों चार बड़े सूटकेस के साथ यात्रा कर रहे थे. उसने कहा, ‘सारे सूटकेस अनीता गोयल के नाम से थे. (इनपुट-भाषा)
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