नई दिल्ली:
उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है।
केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं। यही नहीं इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति व तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकते हैं।
केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी पहले दिल्ली चुनाव हारी और नए नोटिफिकेशन से साफ जाहिर है कि वो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम से घबरा गई है।
बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली का कहना है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल और दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाना आम आदमी पार्टी का ट्रेडमार्क बन गया है।
एनडीटीवी ने गुरुवार को ही अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि केंद्र सरकार नोटिफ़िकेशन जारी कर सकती है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया था कि इस नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को और साफ़ किया जाएगा।
NDTV को सूत्रों से पता चला था कि इस नोटिफिकेशन में दो अहम बातें होंगी। पहला कि उपराज्यपाल को अपने निर्णय के लिए राज्य मंत्रिमंडल से सलाह-मशविरा ज़रूरी नहीं होगा। और दूसरा, अफ़सरों की नियुक्ति व तबादले के मामले में एलजी के पास पूरा अधिकार होगा। शुक्रवार सुबह जब नोटिफिकेशन सामने आया तो उसमें ये दोनों ही बातें थीं।
पढ़ें क्या लिखा है केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन में...
केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं। यही नहीं इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति व तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकते हैं।
केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी पहले दिल्ली चुनाव हारी और नए नोटिफिकेशन से साफ जाहिर है कि वो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम से घबरा गई है।
BJP first lost Del elections. Today's notification shows BJP's nervousness abt our anti-corruption efforts. BJP again lost today
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 22, 2015
नोटिफिकेशन आने के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी।नोटिफिकेशन से साफ है कि दिल्ली की ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री हमसे कितनी डरी हुई थी।1/2
— Manish Sisodia (@msisodia) May 22, 2015
इसके जरिए ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है।2/2
— Manish Sisodia (@msisodia) May 22, 2015
इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि दिल्ली में राज करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन आपको समय के साथ सीखना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हमने भी कई बार दिल्ली को और अधिकार देने व दिल्ली के प्रशासन में उसकी भागीदारी की मांग की थी। उन्होंने कहा, दिल्ली के पास जमीन, पुलिस कुछ भी नहीं है और जनता सरकार से सवाल करती है, कोई भी उपराज्यपाल के पास नहीं जाता।बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली का कहना है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल और दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाना आम आदमी पार्टी का ट्रेडमार्क बन गया है।
एनडीटीवी ने गुरुवार को ही अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि केंद्र सरकार नोटिफ़िकेशन जारी कर सकती है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया था कि इस नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को और साफ़ किया जाएगा।
NDTV को सूत्रों से पता चला था कि इस नोटिफिकेशन में दो अहम बातें होंगी। पहला कि उपराज्यपाल को अपने निर्णय के लिए राज्य मंत्रिमंडल से सलाह-मशविरा ज़रूरी नहीं होगा। और दूसरा, अफ़सरों की नियुक्ति व तबादले के मामले में एलजी के पास पूरा अधिकार होगा। शुक्रवार सुबह जब नोटिफिकेशन सामने आया तो उसमें ये दोनों ही बातें थीं।
पढ़ें क्या लिखा है केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन में...
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