
केवी चौधरी अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के खिलाफ शिकायतों के निष्पादन के लिये दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है. मंत्रालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में कहा कि सीवीसी के खिलाफ शिकायतों के निष्पादन के लिये अभी कोई दिशानिर्देश नहीं हैं. कार्मिक मंत्रालय का यह बयान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लेकर उठे विवाद के बीच आया है. इस विवाद में सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का नाम आ रहा है.
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एक दूसरे पर गलत आचरण का आरोप लगाने वाले दोनों अधिकारियों को केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग से कहा था कि वह वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच दो हफ्तों में पूरी करे. मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह सूचित किया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के खिलाफ शिकायतों के निष्पादन के लिये अभी कोई दिशानिर्देश नहीं हैं ऐसे में इस दिशा में दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.''
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इसमें कहा गया कि एक बार ऐसे दिशानिर्देशों के अस्तित्व में आ जाने के बाद ‘‘उचित कार्रवाई'' की जाएगी. मंत्रालय एक आरटीआई आवेदन का जवाब दे रहा था. यह आवेदन नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी की तरफ से किया गया था.
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