प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
सीबीआई ने अनुचसूचित एयरलाइन परिचालन लाइसेंस हासिल करने में धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से कर्ज के रूप में लिये 19 करोड़ रुपये स्विस बैंक में स्थानांतरित करने को लेकर पारामाउंट एयरवेज के प्रवर्तक एम त्याग राजन व तीन अन्य के खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है. एजेंसी ने अनुसूचित एयरलाइन परिचालक का लाइसेंस लेने के लिये जरूरी 10 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी दिखाने में कथित धोखाधड़ी व बैंक कर्ज अपनी दूसरी कंपनियों में लगाने को लेकर 30 अप्रैल् 2016 को जांच के लिये मामला दर्ज किया था.
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जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि त्या गराजन ने अनुसूचित परिचालक का लाइसेंस हासिल करने को लेकर फर्जी दस्तावेज दिये. साथ ही अपनी कंपनी गोल्डन लोटस लीजिंग कारपोरेशन के नाम विर्जिन आईलैंड में खाता खोला था. इस कंपनी का मुख्यालय सिंगापुर में खोला गया .
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उसने भारतीय स्टेट बैंक , आंध्रा बैंक , इंडियन ओवरसीज बैंक तथा बैंक आफ इंडिया से अप्रैल 2008 से अक्तूबर 2010 के बीच लिये गये कर्ज को बिना बैंकों को बताये विदेशी खाते में स्थानांतरित किया. पारामाउंट एयरलाइन्स ने 2005 में परिचालन शुरू किया और वह दक्षिणी व पूर्वी भागों में उड़ान सेवा देती रही. इसके बाद कंपनी ने 2010 में अपना काम बंद कर दिया. (इनपुट भाषा से)
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