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This Article is From Feb 14, 2018

बीजेपी नेता मुकुल रॉय को राहत, हाई कोर्ट ने 31 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई

पश्चिम बंगाल पुलिस की याचिका पर अदालत ने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया.

बीजेपी नेता मुकुल रॉय को राहत, हाई कोर्ट ने 31 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई
बीजेपी नेता मुकुल रॉय (फाइल फोटो)
कलकत्ता: कलकत्ता हाईकोर्ट से बीजेपी नेता मुकुल रॉय को बड़ी राहत मिली है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए 2015 में एक व्यक्ति की मौत के सिलसिले में भाजपा नेता मुकुल राय की गिरफ्तारी पर 31 मार्च तक रोक लगा दी.

पश्चिम बंगाल पुलिस की याचिका पर अदालत ने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया. पुलिस ने मृतक मृणाल कांति सिंघा राय के उपचार और मौत से जुड़े दस्तावेजों को ढूंढने के लिए और समय की मांग की है. सिंघा राय को राजनीति में शुरुआती दिनों में भाजपा नेता का मार्गदर्शक माना जाता है. 

यह भी पढ़ें - टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय पर ठोका मानहानि का मुकदमा

भाजपा नेता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जॉयमाल्यो बागची और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया जिस दिन अदालत फिर से सुनवाई करेगी. 

भाजपा में शामिल होने से पहले राय तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शामिल थे. अदालत ने उन्हें राज्य पुलिस की जांच में सहयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए थे. 

 VIDEO : तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता मुकुल रॉय बीजेपी में हुए शामिल (इनपुट भाषा से)

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