Bulli Bai App case: कोरोना पॉजिटिव आरोपी को आइसोलेशन केंद्र भेजा, कोर्ट ने दो आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाई

अदालत ने मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार एक अन्य आरोपी विशाल कुमार झा के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने पर उसे 24 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

Bulli Bai App case: कोरोना पॉजिटिव आरोपी को आइसोलेशन केंद्र भेजा, कोर्ट ने दो आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाई

पुलिस ने विशाल झा को 4 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था

मुंबई:

Bulli Bai App case: मुंबई की एक कोर्ट ने बुल्‍ली बाई ऐप मामले में उत्तराखंड से गिरफ्तार आरोपियों श्वेता सिंह और मयंक रावल की पुलिस हिरासत की अवधि सोमवार को बढ़ाकर 14 जनवरी तक कर दी. इस मामले में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को इनकी इजाजत के बिना अपलोड कर उन्हें नीलामी के लिए रखा गया था. इसके अलावा अदालत ने मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार एक अन्य आरोपी विशाल कुमार झा के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने पर उसे 24 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने अदालत को बताया कि विशाल झा के 9 जनवरी को संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे बीएमसी के कलिना पृथकवास केन्द्र में भेज दिया गया है. अदालत ने जब झा को न्यायिक हिरासत में भेजा तो उसके वकीलों आरती देशमुख और शिवम देशमुख ने जमानत की अर्जी दाखिल की. जमानत अर्जी में झा ने कहा कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है और पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया. पुलिस ने सोमवार को श्वेता सिंह (18) और मयंक रावल (21) की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बताया कि मामला अभी महत्वपूर्ण चरण में है, इसलिए आरोपियों से पूछताछ आवश्यक है.

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पुलिस ने अदालत को बताया कि झा के पृथकवास की अवधि पूरी होने पर उसे भी पुलिस हिरासत में भेजा जाना चाहिए. अदालत को दी गई अर्जी में पुलिस ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया खातों और प्रोटॉन मेल की जांच लंबित है, इसलिए झा को पुलिस हिरासत में दिए जाने की जरूरत है. इस पर मजिस्ट्रेट ने झा के वकीलों को पुलिस की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि झा की जमानत याचिका और पुलिस की अर्जी पर सुनवाई 13 जनवरी को होगी.जमानत अर्जी में झा ने कहा है कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और पुलिस ने उनपर जिस अपराध का आरोप लगाया है, वह कल्पना से परे है.

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जमानत अर्जी में कहा गया है, ‘‘यह शिकायतकर्ता का मामला नहीं है और जांच में अभी तक यह बात नहीं कही गई है कि वर्तमान आवेदक किसी भी ट्विटर हैंडल... बुलीबाई, सेजऑक्स11 या अन्य का उपयोग करता था या उन्हें बनाया था.'' उसमें कहा गया है कि झा पर आरोप लगाया गया है कि वह खालसासुप्रीमेसिस्ट ट्विटर खाते का हैंडलर है, लेकिन पुलिस अभी तक ऐसा मामला बनाने में विफल रही है कि इस ट्विटर हैंडल का उपयोग महिलाओं की छवि खराब करने के लिए किया गया है.जमानत अर्जी में कहा गया है कि झा इस मामले में गिरफ्तार अन्य किसी आरोपी को नहीं जानता था. श्‍वेता सिंह और मयंक रावल को मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने 5  जनवरी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था, जबकि झा को 4  जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था.पुलिस ने इससे पहले दावा किया था कि श्वेता सिंह मामले में मुख्य आरोपी है और उसी ने ऐप के लिए ट्विटर हैंडल बनाया था. दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने भी इस संबंध में मामला दर्ज कर छह जनवरी को असम से नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार, यह ऐप बिश्नोई ने ही विकसित किया है.

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