मुंबई में पांच से अधिक संक्रमित मरीजों वाले भवन होंगे सील, BMC ने जारी की नई गाइडलाइन

अगर किसी भी सोसाइटी में 5 से ज्यादा एक्टिव केस मिले तो उसे माइक्रो केंटमेन्ट जोन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे सील किया जाएगा. सोसाइटी को गेट के बाहर गेट लगाना होगा और वहां बाहर से आने वाले विजिटर की बंदी होगी.

मुंबई में पांच से अधिक संक्रमित मरीजों वाले भवन होंगे सील, BMC ने जारी की नई गाइडलाइन

प्रतीकात्मक तस्वीर.

मुंबई:

देश की आर्थ‍िक राजाधनी मुंबई में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने पांच से अधिक संक्रमित मरीजों वाले किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को सील करने का फैसला किया है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सोमवार को कुछ नयी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की. बीएमसी द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी भी सोसाइटी में 5 से ज्यादा एक्टिव केस मिले तो उसे माइक्रो केंटमेन्ट जोन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे सील किया जाएगा. सोसाइटी को गेट के बाहर गेट लगाना होगा और वहां बाहर से आने वाले विजिटर की बंदी होगी. सभी माइक्रो कंटेंनमेंट ज़ोन पर सोसाइटी निगरानी करेगी. अगर नियम का पालन नहीं हुआ तो 10 हजार जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया जाएगा. 

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गाइडलाइन के अनुसार जो इमारत सील होगी वहां पर पुलिसवालो की निगरानी होगी. दूध, खाना, न्यूज़ पेपर सोसाइटी के गेट बाहर तक ही दिये जाएंगे और यह सोसाइटी कि जिम्मेदारी होगी उसे सही फ्लैट तक पहुंचाना. बाहर से आने वाले व्यक्ति को सेकेटरी और अध्यक्ष को बिना अनुमति के किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी न हो. कोरोना से संक्रमित फ्लैट को सील करने की जिम्मेदारी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की होगी. अगर कोई कोरोना संक्रमित है और वो होम क्वारेंटीन है तो वो सोसाइटी के परिसर में नहीं घूम सकता है. अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. बीएमसी, हेल्थ अधिकारी और मेडिकल से जुड़े लोगों को ऐसे परिसर में जाने की अनुमति है.

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बीएमसी ने उसके नियमों का उल्लंघन करने वाली सहकारी हाउसिंग सोसाइटी पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है. नगर निकाय ने कहा कि सील किये गये भवन के प्रवेश द्वार पर पुलिसकर्मी तैनात किये जाएंगे.

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