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This Article is From Jul 12, 2016

कालाधन मामले में अदालत ने आयकर विभाग को के.के मोदी को दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा

कालाधन मामले में अदालत ने आयकर विभाग को के.के मोदी को दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा
सांकेतिक तस्वीर
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कालाधन मामले में आयकर विभाग को मोदी समूह के चेयरमैन के.के. मोदी को वे दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है जो उन्हें सही स्थिति में नहीं मिले हैं।

मामले में उन पर आरोप है कि वह स्विस बैंक में रखे धन के बारे में खुलासा नहीं करके टैक्स देनदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

के.के. मोदी के वकील ने कहा कि आयकर विभाग ने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, उनमें से कुछ अस्पष्ट हैं। 75 साल के मोदी दक्षिणी दिल्ली में रहते हैं।

अदालत ने विभाग से 30 दिनों के भीतर दस्तावेज की पूरी प्रति उपलब्ध कराने को कहा और साक्ष्य रिकॉर्ड करने को लेकर 27 सितंबर की तारीख तय की।

इससे पहले, भी आयकर विभाग ने ऐसे ही दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, जो अपने आप में पूरे नहीं थे। के.के. मोदी फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन उन्हें बिना पूर्व मंजूरी के देश नहीं छोड़ने को कहा गया है।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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