Mumbai Cruise Drugs Case: मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान (Aryan Khan) आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए हैं. शुक्रवार को जेल में जमानत के कागजात वक्त पर नहीं पहुंचने के कारण आर्यन खान की रिहाई नहीं हो सकी थी. हालांकि आज आर्यन खान जेल से बाहर आ गए हैं. हालांकि कोर्ट ने आर्यन सहित तीनों आरोपियों को जमानत देते हुए 14 शर्तें रखी थीं. तीनों के लिए इन शर्तों को मानना अनिवार्य है. इन 14 शर्तों में किसी भी एक का उल्लंघन होने पर आर्यन सहित तीनों आरोपियों को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है.
ये हैं 14 शर्तें
1. बेल आर्डर के अनुसार उन्हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा.
2. इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उक्त शिकायत दर्ज की गई है.
3. इस मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे.
4. अभियुक्त ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे इस केस पर किसी भी तरह का कोई असर पड़े.
5. गवाहों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
6. अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा.
7. मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे.
8. स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे.
9. मुंबई से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचित करेंगे और अपना कार्यक्रम बताएंगे.
10. शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा.
11. कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी जांच में सहयोग करना होगा.
12. एक बार ट्रायल शुरू होने पर किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे.
13. आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय में सभी तारीखों पर उपस्थित होना होगा, जब तक कि किसी उचित कारण से रोका न जाए.
14. आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए एनसीबी विशेष अदालत में आवेदन कर सकेगी.
आर्यन खान की जमानत और रिहाई पर क्या बोलीं जूही चावला
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