अहमदाबाद पुलिस का फरमान, कोई जोड़ा होटल में दो घंटे से कम रुकता है तो सूचित करें

अहमदाबाद पुलिस का फरमान, कोई जोड़ा होटल में दो घंटे से कम रुकता है तो सूचित करें

प्रतीकात्मक चित्र

अहमदाबाद:

विवाद पैदा कर सकने वाले एक कदम के तहत अहमदाबाद पुलिस आयुक्त ने होटलों और गेस्ट हाउसों के मालिकों को निर्देश दिया है कि अगर कोई युवा जोड़ा दो घंटे से कम समय के लिए कमरा लेता है, तो वे स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

पुलिस आयुक्त शिवानंद झा द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, अगर कोई युवा लड़की और लड़का बिना थैले के होटल में रहने आते हैं और दो घंटे या उससे कम समय में होटल से चले जाते हैं, तो संबद्ध पुलिस थाने को तत्काल सूचित किया जाए।

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इसमें कहा गया है, उनके संपर्क ब्योरा यथा सेल फोन नंबर और आवासीय पते भी पुलिस को दिए जाएं। पुलिस आयुक्त के अनुसार होटल के कमरों में हाल में दो अपराध की घटनाओं ने इस निर्देश के लिए मजबूर किया है। ये दो घटनाएं हैं एक लड़की से सामूहिक बलात्कार तथा एक लड़की की उसके बॉयफ्रेंड द्वारा हत्या किया जाना।