गाजियाबाद:
आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड में गाजियाबाद की विशेष अदालत में सुनवाई 9 मई तक के लिए टल गई है। आरोपी नूपुर तलवार ने सीबीआई से केस के दस्तावेज की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को तमाम कागजात नूपुर को देने के निर्देश दिए। इस बीच, नूपुर तलवार ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में होने की वजह से नूपुर डासना जेल से ही कोर्ट पहुंचीं। उन्होंने सोमवार को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था।
गाजियाबाद की अदालत से जमानत रद्द होने के बाद नूपुर तलवार जमानत की आस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। इससे पहले, निचली अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि नूपुर फरार हो सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि वह अपनी बेटी और नौकर की हत्या की आरोपी हैं और उनके ऊपर सबूतों को मिटाने के भी आरोप हैं। इस मामले में आरोपी ठहराने के लिए उनके खिलाफ पहली नजर में सबूत हैं, इसलिए उन्हें जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में होने की वजह से नूपुर डासना जेल से ही कोर्ट पहुंचीं। उन्होंने सोमवार को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था।
गाजियाबाद की अदालत से जमानत रद्द होने के बाद नूपुर तलवार जमानत की आस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। इससे पहले, निचली अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि नूपुर फरार हो सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि वह अपनी बेटी और नौकर की हत्या की आरोपी हैं और उनके ऊपर सबूतों को मिटाने के भी आरोप हैं। इस मामले में आरोपी ठहराने के लिए उनके खिलाफ पहली नजर में सबूत हैं, इसलिए उन्हें जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता।
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