नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय बहुचर्चित आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड में आरोपी नूपुर और राजेश तलवार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। तलवार दंपति चाहता है कि इस हत्याकांड में 14 अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराने की अनुमति दी जाए।
तलवार दंपति ने सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विशेष अदालत ने एडीजी (कानून-व्यवस्था) और सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरुण कुमार सहित 14 अन्य गवाहों का बयान दर्ज कराने का तलवार दंपति का अनुरोध खारिज कर दिया था।
निचली अदालत ने 6 मई को उनकी याचिका खारिज करते हुए इस मामले में मुख्य आरोपी राजेश एवं नूपुर के बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह सीबीआई के जांच अधिकारी एजीएल कौल का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है।
सीबीआई ने अदालत में आरोप लगाया है कि पांच साल पहले 14-वर्षीया आरुषि की हत्या उनके अभिभावकों ने की थी और उस समय कोई बाहरी वहां नहीं मौजूद था।
तलवार दंपति ने सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विशेष अदालत ने एडीजी (कानून-व्यवस्था) और सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरुण कुमार सहित 14 अन्य गवाहों का बयान दर्ज कराने का तलवार दंपति का अनुरोध खारिज कर दिया था।
निचली अदालत ने 6 मई को उनकी याचिका खारिज करते हुए इस मामले में मुख्य आरोपी राजेश एवं नूपुर के बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह सीबीआई के जांच अधिकारी एजीएल कौल का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है।
सीबीआई ने अदालत में आरोप लगाया है कि पांच साल पहले 14-वर्षीया आरुषि की हत्या उनके अभिभावकों ने की थी और उस समय कोई बाहरी वहां नहीं मौजूद था।
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