'आप' विधायक सुरेंद्र सिंह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के एक कर्मचारी से कथित मारपीट को लेकर गिरफ्तार किए गए दिल्ली छावनी के आम आदमी पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है।
पुलिस ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र सिंह ने अपने रुतबे का दुरुपयोग किया और एनडीएमसी के बेलदार मुकेश के साथ मारपीट की। उन्होंने उनके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणियां भी कीं। पुलिस ने कहा कि विधायक और दो अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, क्योंकि मामले के गवाहों को धमकी दी गयी है और उनके खिलाफ आरोप बड़े गंभीर हैं।
विधायक के वकील रमेश गुप्ता ने इस मामले से निबटने के इस अदालत के क्षेत्राधिकार पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि उसके पास अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस मामले पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।
सुरेंद्र सिंह के लिए जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने सिंह की सेवा का हवाला दिया और कहा कि एनएसजी कमांडो होने के नाते उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के दौरान राष्ट्र की सेवा की और वह उस वक्त गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अपना आदेश सवा चार बजे के लिए सुरक्षित रख लिया था।
पुलिस ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र सिंह ने अपने रुतबे का दुरुपयोग किया और एनडीएमसी के बेलदार मुकेश के साथ मारपीट की। उन्होंने उनके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणियां भी कीं। पुलिस ने कहा कि विधायक और दो अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, क्योंकि मामले के गवाहों को धमकी दी गयी है और उनके खिलाफ आरोप बड़े गंभीर हैं।
विधायक के वकील रमेश गुप्ता ने इस मामले से निबटने के इस अदालत के क्षेत्राधिकार पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि उसके पास अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस मामले पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।
सुरेंद्र सिंह के लिए जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने सिंह की सेवा का हवाला दिया और कहा कि एनएसजी कमांडो होने के नाते उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के दौरान राष्ट्र की सेवा की और वह उस वक्त गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अपना आदेश सवा चार बजे के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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