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This Article is From Mar 16, 2016

आधार बिल पर संशोधन राज्यसभा में मंजूर, अब लोकसभा में होगा पेश

आधार बिल पर संशोधन राज्यसभा में मंजूर, अब लोकसभा में होगा पेश
वित्तमंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: आधार बिल पर संशोधन राज्यसभा में मंजूर कर लिए गए हैं, अब यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में आधार बिल पेश किया था। बिल पेश करते वक्त वित्तमंत्री ने बताया कि यह मनी बिल के तौर पर पेश किया गया है, क्योंकि UIDAI के तहत यह सिर्फ़ व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार इसके आधार पर देश के खज़ाने से निकलने वाले सब्सिडी के पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएगी और सब्सिडी का फ़ायदा सही लोगों तक पहुंच पाएगा।

अरुण जेटली ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष इस बिल के मनी बिल होने को लेकर संतुष्ट हैं और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। जेटली ने कहा कि आधार नंबर का विचार यूपीए के दौर में आया, जो एक अच्छा विचार है हालांकि तब हमारे दल के कई लोगों ने भी इस पर ऐतराज़ जताए थे, लेकिन जब नए विचार आते हैं तो उनका विरोध भी होता ही है।

जेटली ने कहा कि इस बिल के तहत व्यक्तिगत गोपनीयता भंग होने की जो आशंका जताई गई है उसकी कोई वजह नहीं है। इसके तहत जो डेटा है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा किसी और चीज़ के लिए किसी भी हाल में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जेटली ने कहा कि कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्ज़ी से अगर अपनी पहचान साझा करना चाहता है तो कर पाएगा लेकिन उसका कोर बायोमीट्रिक डेटा उसकी ख़ुद की मंज़ूरी के बाद भी साझा नहीं किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में जानकारी साझा करने का फैसला एक अथॉरिटी करेगी जिसका मुखिया सरकार में वरिष्ठ स्तर का एक अफसर होगा और उसके फैसलों की समीक्षा कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी।

अरुण जेटली ने सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी के उस ऐतराज को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है लिहाजा इस पर संसद में बहस नहीं की जा सकती। जेटली ने कहा कि कोर्ट में किसी फैसले के विचाराधीन होने का मतलब यह नहीं है कि संसद उस पर क़ानून बनाने का अपना हक़ खो दें।

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