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This Article is From Apr 10, 2011

2जी घोटाला : विशेष अभियोजक की नियुक्ति पर आदेश कल

उच्चतम न्यायालय पूर्व मंत्री ए राजा तथा अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए विशेष सरकारी अभियोजक की नियुक्ति पर सोमवार को आदेश देगा।
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New Delhi: उच्चतम न्यायालय 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व मंत्री ए राजा तथा अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए विशेष सरकारी अभियोजक की नियुक्ति के बारे में सोमवार को आदेश पारित करेगा। न्यायाधीश जीएस सिंघवी और न्यायाधीश एके गांगुली की पीठ घोटाले में शामिल सभी आरोपियों को कानून के दायरे में लाने के लिए दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई के लिए भी आदेश देगा और इसके तहत मामले को स्थगित नहीं किया जा सकेगा। केंद्र की आपत्ति को दरकिनार करते हुए शीर्ष अदालत ने 8 अप्रैल को कहा था कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता यूयू ललित को विशेष अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए आदेश जारी करेगी। केंद्र के अनुरोध को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि वह ललित की नियुक्ति को लेकर 11 अप्रैल को आदेश जारी करेगी। केंद्र ने दूसरे अभियोजक का नाम देने के लिए एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया था।  न्यायालय ने यह भी कहा कि वह विशेष अदालत को मामले की रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देगी। 2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया है। सीबीआई ने राजा और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक कानून और मनी लॉन्ड्रिंग कानून की विभिन्न धाराओं के तहत राजा एवं अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने 1 अप्रैल को न्यायालय को सूचित किया था कि 2जी स्पेक्ट्रम की सुनवाई में मदद के लिए ललित को नियुक्त करेगी।

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2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, सरकारी वकील, सुप्रीम कोर्ट
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