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This Article is From Feb 16, 2012

उपराज्यपाल ने 84 के दंगे के एक दोषी की सजा कम करने के आदेश को पलटा

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने सिख समुदाय के कुछ लोगों के विरोध पर 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक दोषी की सजा कम करने के फैसले को पलट दिया है और दिल्ली के सजा समीक्षा बोर्ड से इसपर फिर से विचार करने को कहा है।

दिल्ली सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा, ‘राज्य समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) से उपराज्यपाल ने (किशोरी) लाल के मामले पर फिर से समीक्षा करने को कहा है।’ पूर्वी दिल्ली के पूर्व कसाई किशोरी लाल को दंगे के दौरान कई लोगों को मौत की घाट उतारने के मामलों में निचली अदालत ने मृत्युदंड सुनाया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने एसआरबी से लाल की उम्रकैद घटाने की और उसे उसके अच्छे आचरण और अन्य आधार पर रिहा करने की सिफारिश की थी। लाल 1996 से जेल में है। सू़त्रों के अनुसार उपराज्यपाल ने पिछले ही महीने लाल की उम्रकैद की सजा घटा दी जिसका सिखों ने विरोध किया।

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