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This Article is From Nov 27, 2019

महिला सहकर्मी की आग लगाकर हत्या करने के आरोप में शिक्षक को उम्रकैद

30 वर्षीय शिक्षक को मार्च 2015 में एक महिला सहकर्मी की आग लगाकर हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

महिला सहकर्मी की आग लगाकर हत्या करने के आरोप में शिक्षक को उम्रकैद
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • 2015 में एक महिला सहकर्मी की आग लगाकर हत्या करने के लिए दोषी ठहराया
  • निजी स्कूल के शिक्षक को उम्र कैद की सजा सुनाई
  • पुलिस ने महिला के पति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था
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हैदरबाद:

एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक निजी स्कूल के 30 वर्षीय शिक्षक को मार्च 2015 में एक महिला सहकर्मी की आग लगाकर हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. शहर की अदालत ने चल्ला शिवा प्रसाद को भारतीयं दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राचकोंडा पुलिस आयुक्तालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि उस पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय महिला शिक्षक और शिवा प्रसाद के बीच कुछ वित्तीय लेन-देन को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था. दोनों मिलकर स्कूल चलाते थे. इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि महिला के पति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और शिवा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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