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This Article is From Aug 18, 2017

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोटखई मामले में सीबीआई से दो हफ्ते में जांच पूरी करने को कहा

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की पीठ ने दिया. पीठ ने डीजीपी द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्यों को भी नोटिस दिया.

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोटखई मामले में सीबीआई से दो हफ्ते में जांच पूरी करने को कहा
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोटखई बलात्कार एवं हत्या मामले और एक आरोपी की हिरासत में मौत के मामले की जांच पर आज असंतोष जताते हुए सीबीआई से दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने को कहा.

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यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की पीठ ने दिया. पीठ ने डीजीपी द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्यों को भी नोटिस दिया और उन्हें मामले में प्रतिवादी बनाते हुए व्यक्तिगत रूप से कल अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा.
 

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