घोषित होते ही कानूनी पचड़े में फंसी गौरांग दोषी की 'आंखें-2', अवमानना का आदेश जारी

घोषित होते ही कानूनी पचड़े में फंसी गौरांग दोषी की 'आंखें-2', अवमानना का आदेश जारी

साल 2002 में आई फिल्म 'आंखें' का सीक्वल बना रहे हैं गौरांग दोषी.

मुंबई:

फिल्म 'आंखें 2' की घोषणा करने और उसका प्रचार करने के लिए निर्माता गौरांग दोषी के खिलाफ अदालत की अवमानना का एक आदेश जारी किया गया है. दोषी ने हाल ही में इस फिल्म को बनाने की घोषणा की थी. राजतरु स्टूडियोज लिमिटेड के तरुण अग्रवाल ने सवाल किया था कि जब 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'आंखें' के सारे अधिकार उन्होंने सालों पहले प्राप्त कर लिए थे, तो फिर दोषी कैसे इस फिल्म को बना सकते हैं.

हालांकि निर्माता के वकील बॉबी मलहोत्रा ने कहा है कि दोषी ने इरोज इंटरनेशल मीडिया को अच्छी खासी कीमत देकर फिल्म के अधिकार खरीदे हैं.

मलहोत्रा ने कहा, "हमने बाकायदा स्टैम्प पेपर पर एक कानूनी दस्तावेज के साथ और अच्छी खासी कीमत देकर इरोज इंटरनेशनल मीडिया से अधिकार खरीदे थे. आज फिल्म की कॉपीराइट, मीडिया राइट, फिल्म का शीर्षक और फिल्म के अन्य सभी अधिकार हमारे पास हैं."

यह पूछे जाने पर कि क्या राजतरु स्टूडियोज लिमिटेड को इस बारे में पता है? मलहोत्रा ने कहा, "उन्हें यह मालूम है, क्योंकि हमने हलफनामे में इसका जिक्र किया है. वे दस्तावेज भी देख चुके हैं."

'आंखें-2' साल 2002 में विपुल अमृत लाल शाह द्वारा निर्देशित फिल्म 'आंखें' का सीक्वल है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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