अभिनेता संजय दत्त को बार-बार पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है । संजय दत्त को 1993 के मुम्बई शृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।
गृह मंत्रालय ने अपने संवाद में राज्य सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि 54 वर्षीय बालीवुड अभिनेता को जेल जाने के एक वर्ष से कम अवधि में तीन बार पैरोल प्रदान कर विशेष सुविधा क्यों प्रदान की गई? सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 1993 के मुम्बई शृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में अवैध तरीके से हथियार रखने के लिए दोषी ठहराया गया था और छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई थी।
वह पूर्व में 18 महीने जेल में रह चुके हैं और 18 मई 2013 को मुम्बई की एक अदालत के समक्ष शेष अवधि के कारावास की सजा पूरी करने के लिए आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद से महाराष्ट्र सरकार संजय दत्त को तीन बार पैरोल प्रदान कर चुकी है।
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