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ऑड-ईवन नियम को तोड़ना पड़ जाएगा महंगा, यकीन नहीं तो जानें ये 10 FACTs

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूले को लागू करने का निर्देश दिया है. चार पहिया वाहन द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा.

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नई दिल्ली:

दिल्ली में जहरीली हवाओं का धुंध लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है. पिछले तीन दिनों से दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सही तरीके सांस लेना भी मुहाल हो गया है. ऐसे पर दिल्ली सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए ऑड-ईवन फॉर्मूले सहित राजधानी में ट्रकों के प्रवेश व बिल्डिंग्स के निर्माणों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है. इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्रियों से बात करके किसानों से पराल को जलाने से रोकने के लिए भी कहा. हालाकिं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूले को लागू करने का निर्देश दिया है. चार पहिया वाहन द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा. आइए जानते हैं ऐसे ही 10 जरूरी बातें...

दिल्ली में जहरीली हवा को रोकने के लिए 10 बड़ी बातें

  1. दिल्ली के निवासियों को सिरदर्द, खांसी और आंखों में जलन की शिकायत है. दिल्ली के सभी 6000 स्कूलों को शनिवार तक के लिए बंद कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने शहर के लोगों को कहा है कि यदि सांस लेने में दिक्कत होती है तो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें.
  2. दिल्ली सरकार ने एक बार फिर 5 दिन के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू को वापस ले आई है. यह स्कीम 13 नवंबर से 17 नवंबर तक लागू किया गया है. 13, 15 और 17 नवंबर को चारपहिया वाहन के नंबर प्लेट का आखिरी डिजिट ऑड यानी विषम होना चाहिए और बाकी के अन्य दो दिन 14 व 16 नवंबर को ईवन यानी सम संख्या होनी चाहिए. यदि ऐसा नहीं हुआ तो 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. 
  3. फेंफड़े, हार्ट अटैक, लंग कैंसर व सांस की बीमारी वाले मरीजों को जहरीली हवाओं के धुंध से बचना चाहिए. दिल्ली में 12 बार वायु प्रदूषण का स्तर 600 के पार पहुंचा है. जोकि राजधानी का वातावरण बेहद प्रदूषित दर्शाता है.
  4. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्रियों से बात करके किसानों से पराल को जलाने से रोकने के लिए भी कहा. इसके अतिरिक्त राजधानी में ट्रकों के प्रवेश व बिल्डिंग्स के निर्माणों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.
  5. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र समेत दिल्ली, हरियाणा व पंजाब सरकार से इमरजेंसी बैठक कर जल्द से जल्द जहरीली हवाओं को नियंत्रित करने का आदेश दिया है. 
  6. इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश भी दिया. पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन को प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषण व जहरीली हवाओं के धुंध से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदम में नाकाम रहने पर 'कुछ न कर सकने' की आलोचना झेलना पड़ती है.
  7. दिल्ली में ट्रकों की आवाजाही (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) को अगले आदेश तक बंद करने व यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली नगर निगम इसको लागू करने का भी निर्देश है.
  8. सर गंगा राम हॉस्पिटल के लंग सर्जन डॉ. अरविंद कुमार का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली की यह स्थिति मैंने अपने पिछले 35 सालों में कभी नहीं देखी. डॉक्टर होने के नाते मुझे यह कहने में बिल्कुल हिचक नहीं होगी कि दिल्ली की हालात हेल्थ इमरजेंसी लगाने जैसी है. इसे छुटकारा पाने के लिए जहरीली हवाओं के दिल्ली के वातावरण से हटने का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक सभी स्कूलों और ऑफिसों को बंद कर देना चाहिए.
  9. दिल्ली के आसपास के दो बड़े कृषि राज्य हरियाणा और पंजाब के किसान नियमित रूप से हर साल अक्टूबर के दौरान खराब हुई लाखों टन गेहूं की फसल को जलाते हैं, जिस पर बैन लगाता बेहद जरूरी है. राज्य के अधिकारियों का कहना है कि जब तक किसानों को राज्य सरकारों द्वारा भूमि साफ करने के लिए मशीन खरीदने के लिए धन नहीं दिया जाता, तब तक खराब गेंहू को जलाने से रोक लगाना मुश्किल है.
  10. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली से सटे राज्य पंजाब और हरियाणा के सरकार के साथ इस मु्द्दे पर बैठक करने की बात कही. वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पोस्ट के जरिये कहा कि स्थिति काफी गंभीर है, मगर पंजाब अभी लाचार है. समस्या काफी बड़े पैमाने पर है और राज्य के पास किसानों के पराल प्रबंधन का मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं.

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