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आज नहीं लोकसभा में शुक्रवार को पेश किया जाएगा तीन तलाक बिल, जानें 10 बातें

तीन तलाक बिल गुरुवार को लोकसभा में अब शुुुुक्रवार को पेश किया जाएगा. बीजेपी ने गुरुवार को सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था.

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लोकसभा में आज पेश हो सकता है तीन तलाक बिल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि तीन तलाक पर बिल संसद में शुक्रवार को रखा जाएगा. लोकसभा में संख्याबल को देखते हुए इस तीन तलाक बिल को पास कराने में सरकार को ज्‍यादा मुश्किल नहीं होगी. लोकसभा से पास होने के बाद बिल राज्यसभा में जाएगा. तीन तलाक पर बिल को पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी मिली थी.

तीन तलाक बिल से जुड़ी 10 बातें

  1. सरकार से जब बुधवार को प्रश्न पूछा गया था कि क्या उसने तीन तलाक विधेयक का मसौदा तैयार करने में मुस्लिम संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया है जिस पर कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने ‘ना’ में जवाब दिया. सरकार ने कहा था कि ये विधेयक तैयार करने में मुस्लिम संगठनों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया और यह मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा की मानवीय अवधारणा से जुड़ा हुआ है जिसमें आस्था और धर्म का कोई संबंध नहीं है.

  2. संसद में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार का मानना है कि यह मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा की मानवीय अवधारणा से जुड़ा हुआ है और इसमें आस्था और धर्म का कोई संबंध नहीं है. 

  3. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक को अवैध करार दिया, लेकिन इसके बाद भी ऐसे 66 मामले सामने आए हैं. 

  4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 15 दिसंबर को ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ को मंजूरी प्रदान की थी. 

  5. गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालयी समूह ने विधेयक का मसौदा तैयार किया था. इस समूह में वित्त मंत्री अरूण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी शामिल थे. 

  6. इस विधेयक के तहत एक बार में तीन तलाक को ‘गैरकानूनी और अमान्य’ करार दिया गया है. इसके मुताबिक एक बार में तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल की जेल की सजा होगी. विधेयक के प्रावधानों के अनुसार पति पर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की राशि मजिस्ट्रेट तय करेगा. 

  7. इस कानून के मुताबिक, सिर्फ एक बार में तीन तलाक के मामले में लागू होगा और इससे पीड़िता को अधिकार मिलेगा कि वह अपने और नाबालिग बच्चों के लिए ‘उचित गुजारा भत्ते’ की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सके. 

  8. इस कानून के मुताबिक, महिला अपने नाबालिग बच्चों का संरक्षण भी मांग सकती है, हालांकि इस बारे में फैसला मजिस्ट्रेट करेगा.

  9. 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था. प्रस्तावित कानून के मसौदे के अनुसार किसी भी तरह से दिए गए तीन तलाक को गैरकानूनी और अमान्य माना जाएगा, चाहे वह मौखिक अथवा लिखित तौर पर दिया गया हो या फिर ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सऐप जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यमों से दिया गया हो.

  10. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस साल एक बार में तीन तलाक के 177 मामले सामने आए थे और फैसले के बाद 66 मामले सामने आए. इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा. इसको देखते हुए सरकार ने कानून की योजना बनाई.


VIDEO: 3 तलाक़ पर 3 साल जेल
 

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