फोटो साभार: श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड
जम्मू:
श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित वैष्णोदेवी गुफा मंदिर तक नये रास्ते पर यात्रियों को ले जाने के लिए बैटरी चालित कारें चलाने की किसी भी योजना से इनकार किया है। मजदूरों, टट्टूवालों और पिट्ठुओं ने पिछले सप्ताह त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णोदेवी के मंदिर में तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए बैटरी की कारों के इस्तेमाल के खिलाफ धरना दिया था।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत कुमार साहू ने कहा, ‘‘नये रास्ते पर तीर्थयात्रियों को लेकर जाने के लिए बैटरी की कारें चलाने की कोई योजना नहीं है। इनका इस्तेमाल हालांकि निर्माण स्थलों पर सामान ले जाने के लिए और लोगों को आपात स्थिति में निकालने तथा अन्य उद्देश्यों से किया जाएगा।’’
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यह भी पढ़ें : इस मंदिर में नहीं लिया जाता है दान, न ही चढ़ता है चढ़ावा, तो कैसे होता है मंदिर का प्रबंधन
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उन्होंने कहा, "नया रास्ता बनकर तैयार होने वाला है और मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए इसके इस्तेमाल का फैसला किया गया है। नये रास्ते से भीड़ कम होगी और तीर्थयात्रियों को पैदल चलने में सुविधा रहेगी।"
टट्टुओं की आवाजाही पर नियमन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लंबित एक मामले के संदर्भ में सीईओ ने कहा कि बोर्ड के चेयरमैन राज्यपाल एनएन वोहरा ने रियासी के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि टट्टुओं और उनके मालिकों तथा संचालकों का पंजीकरण तत्काल ‘पशु क्रूरता रोकथाम सोसायटी’ (एसपीसीए) के माध्यम से शुरू किया जाए जैसा कि जम्मू कश्मीर पशु क्रूरता अधिनियम में उल्लेख है।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत कुमार साहू ने कहा, ‘‘नये रास्ते पर तीर्थयात्रियों को लेकर जाने के लिए बैटरी की कारें चलाने की कोई योजना नहीं है। इनका इस्तेमाल हालांकि निर्माण स्थलों पर सामान ले जाने के लिए और लोगों को आपात स्थिति में निकालने तथा अन्य उद्देश्यों से किया जाएगा।’’
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उन्होंने कहा, "नया रास्ता बनकर तैयार होने वाला है और मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए इसके इस्तेमाल का फैसला किया गया है। नये रास्ते से भीड़ कम होगी और तीर्थयात्रियों को पैदल चलने में सुविधा रहेगी।"
टट्टुओं की आवाजाही पर नियमन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लंबित एक मामले के संदर्भ में सीईओ ने कहा कि बोर्ड के चेयरमैन राज्यपाल एनएन वोहरा ने रियासी के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि टट्टुओं और उनके मालिकों तथा संचालकों का पंजीकरण तत्काल ‘पशु क्रूरता रोकथाम सोसायटी’ (एसपीसीए) के माध्यम से शुरू किया जाए जैसा कि जम्मू कश्मीर पशु क्रूरता अधिनियम में उल्लेख है।
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