देश की सर्वोच्च अदालत ने पेड न्यूज के मामले में एक अहम फैसला देते हुए घोषणा की है कि चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में जांच करने और कार्रवाई करने का अधिकार है।
कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग जांच में दोषी पाए गए उम्मीदवारों की सदस्यता भी रद्द कर सकता है।
2009 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण द्वारा दिल्ली से पत्रकारों को मुंबई ले जाने के मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा था। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ पेडन्यूज की शिकायत पर 45 दिन में निर्णय ले।
इस मामले में अशोक चव्हाण को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। इस नोटिस के खिलाफ चव्हाण हाईकोर्ट गए थे जहां उनकी अपील खारिज कर दी गई थी।
इसके बाद चव्हाण ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। चव्हाण ने अपनी अपील में कहा था कि चुनाव आयोग के पास ऐसी कार्रवाई का अधिकार नहीं है।
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