बवाना फायर की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस ने बवाना अग्निकांड मामले की जांच के बाद बुधवार को कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है. चार्जशीट में फैक्ट्री मालिक और कुछ अन्य लोगों को घटना के लिए जिम्मेदार बताया गया है. गौरतलब है कि इस साल 20 जनवरी को बवाना स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी. इस घटना में फैक्ट्ररी में काम करने वाले 17 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी. कोर्ट ने चार्जशीट फाइल होने के बाद फैक्ट्री के मालिकों मनोज जैन और ललित गोयल व पांच अन्य को आरोपियों को 4 अप्रैल को अदालत में पेश रहने को कहा है.
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पुलिस की तरफ से दायर 800 पन्ने की चार्जशीट में मनोज और ललित के अलावा सुरजीत गोयल, गिरीश राठौड़, संगीता विजय यादव, उमा मित्तल और ब्रज भूषण सूद को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बवाना स्थित एक अन्य फैक्ट्री में सुरजीत और गिरीश मनोज और ललित के व्यापारिक सहयोगी थे.
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अपरोपी उमा ने फैक्ट्री परिसर मनोज को किराए पर दिया था. संगीता ने मनोज को तेजाब सहित अन्य रासायनिक उत्पाद मुहैया करवाया था. गौरतलब है कि इस साल 31 जनवरी से मनोज और ललित न्यायिक हिरासत में है. सुरजीत और गिरीश को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी गयी थी जबकि संगीता, उमा और ब्रज को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.
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आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपियों को समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ विभिन्न मामलों में पार्याप्त सामग्री है. इस मामले में 4 अप्रैल की पेशी के बाद ही अदालत कोई फैसला सुना सकती है. (इनपुट भाषा से)
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अपरोपी उमा ने फैक्ट्री परिसर मनोज को किराए पर दिया था. संगीता ने मनोज को तेजाब सहित अन्य रासायनिक उत्पाद मुहैया करवाया था. गौरतलब है कि इस साल 31 जनवरी से मनोज और ललित न्यायिक हिरासत में है. सुरजीत और गिरीश को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी गयी थी जबकि संगीता, उमा और ब्रज को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.
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आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपियों को समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ विभिन्न मामलों में पार्याप्त सामग्री है. इस मामले में 4 अप्रैल की पेशी के बाद ही अदालत कोई फैसला सुना सकती है. (इनपुट भाषा से)
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