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This Article is From Jul 18, 2017

जेटली मानहानि मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के वकीलों को लगाई फटकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के वकीलों से कहा आपको आगाह किया जा रहा है कि सही परामर्श दें

जेटली मानहानि मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के वकीलों को लगाई फटकार
न्यायालय ने कहा केजरीवाल के वकील से कहा कि आपका आचरण तर्कसंगत नहीं है....
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री जेटली द्वारा उनके खिलाफ दायर दीवानी मानहानि के मामले में तर्कसंगत नहीं होने का आरोप लगाया और उनके वकीलों को उनके आचरण के प्रति आगाह किया.

न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, 'आप (प्रतिवादी 1- केजरीवाल) तर्कसंगत नहीं हो रहे हैं. आपका आचरण तर्कसंगत नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता है. हम इस तरह से कार्यवाही नहीं चला सकते हैं. अन्यथा कल को अदालत में हाथापाई हो सकती है. पूरी व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है.' न्यायाधीश ने केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा, 'मैं आपको आगाह कर रहा हूं. सही परामर्श दें.' अदालत की मौखिक टिप्पणी जेटली द्वारा दायर आवेदन पर आई जिसमें उन्होंने केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ दायर 10 करोड़ रुपये के दीवानी मानहानि के मामले में उन्होंने व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की है. केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं ने जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसको लेकर उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

जेटली और जेठमलानी में हुई थी तीखी बहस
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के बीच इसी केस के सिलसिले में दिल्ली उच्च न्यायालय में तीखी बहस हुई थी. संयुक्त रजिस्ट्रार दीपाली शर्मा के समक्ष उपस्थित वित्त मंत्री अपना आपा खो बैठे और जेठमलानी से पूछा कि क्या केजरीवाल से निर्देश लेकर उनके खिलाफ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया. जेटली ने कहा, "अगर ऐसा है तो मैं प्रतिवादी (केजरीवाल) के खिलाफ आरोपों को बढ़ा दूंगा." उन्होंने कहा कि निजी दुर्भावना की भी एक सीमा है.

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