नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए अपनी पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसके तहत ऐसी टैक्सी सेवाओं को यात्रा शुरू होने से पहले ही ग्राहक को सब कुछ बताना होगा, ताकि बाद में किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश न रहे. अभी तक जो पॉलिसी तय हुई है, उसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं.
दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, "यह पॉलिसी ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं की मनमानी रोकेगी... पॉलिसी लगभग तैयार है और जनता, टैक्सी, ऑटोवालों से सलाह-मशविरे के बाद इसे एलजी साहब (उपराज्यपाल नजीब जंग) के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा..."
असल में ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए अभी तक सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी, जिसके चलते इन टैक्सी वालों की मनमानी पर कार्रवाई करने जब कोर्ट पहुंचा जाता था, तो कानून के अभाव में आमतौर पर उनकी बात को ही सही मानना पड़ता था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद अब सरकार इन टैक्सियों पर नकेल कस पाएगी.
- ग्राहकों को किराये की पूरी जानकारी पहले देने होगी...
- टैक्सी में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा...
- सभी टैक्सियों में मीटर लगा होना चाहिए...
- किसी तरह के सरचार्ज की इजाज़त नहीं होगी...
- सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम किराये से ज़्यादा वसूली नहीं की जा सकेगी...
दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, "यह पॉलिसी ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं की मनमानी रोकेगी... पॉलिसी लगभग तैयार है और जनता, टैक्सी, ऑटोवालों से सलाह-मशविरे के बाद इसे एलजी साहब (उपराज्यपाल नजीब जंग) के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा..."
असल में ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए अभी तक सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी, जिसके चलते इन टैक्सी वालों की मनमानी पर कार्रवाई करने जब कोर्ट पहुंचा जाता था, तो कानून के अभाव में आमतौर पर उनकी बात को ही सही मानना पड़ता था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद अब सरकार इन टैक्सियों पर नकेल कस पाएगी.
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