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This Article is From Dec 07, 2017

मानहानि मामले में केजरीवाल को उच्च न्यायालय ने निजी तौर पर पेश होने से छूट दी

न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दिल्ली पुलिस और चंद्रा को भी नोटिस जारी किया.

मानहानि मामले में केजरीवाल को उच्च न्यायालय ने निजी तौर पर पेश होने से छूट दी
अरविंद केजरीवाल- फाइल फोटो
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 11 दिसंबर को निचली अदालत के समक्ष निजी तौर पर पेश होने से आज छूट दे दी.

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न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दिल्ली पुलिस और चंद्रा को भी नोटिस जारी किया और उनसे भाजपा नेता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की मांग वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर जवाब मांगा. अदालत ने केजरीवाल को निजी पेशी से छूट दे दी और इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की.

केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा चार मार्च को उन्हें जारी समन पर रोक लगाने की मांग की है.

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सुभाष चंद्रा ने नोटबंदी के मद्देनजर केजरीवाल द्वारा उन पर कथित तौर पर झूठे आरोप लगाए जाने को लेकर पिछले साल 17 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अभियोग चलाने की मांग की थी.

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