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This Article is From Jul 31, 2017

दिल्ली हाईकोर्ट के जज के स्थानांतरण के मुद्दे पर कोलेजियम ने पिछली सिफारिश को दोहराया

उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने के लिए अपनी एक साल पहले की सिफारिश को दोहराया है.

दिल्ली हाईकोर्ट के जज के स्थानांतरण के मुद्दे पर कोलेजियम ने पिछली सिफारिश को दोहराया
सिफारिश एक साल पहले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने की थी....
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने के लिए अपनी एक साल पहले की सिफारिश को दोहराया है. इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है. कोलेजियम ने एक साल पहले जज के स्थानांतरण की सिफारिश की थी. लेकिन लगभग चार माह बाद सरकार ने सिफारिश लौटा दी थी. अब कोलेजियम ने अपनी सिफारिश फिर दोहराई है. अधिकारी ने कहा कि सिफारिश को जून के अंत या जुलाई की शुरूआत में दोहराया गया.

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कोलेजियम उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संस्था है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश करते हैं. सिफारिश तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने की थी. उन्होंने पिछले साल एक खुली अदालत में यह नाराजगी जताई थी कि सरकार की ओर से इसपर और अन्य स्थानांतरणों पर काम करने में देरी की जा रही है. फिर भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसफ को आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाकर स्थानांतरित करने की एक अन्य सिफारिश मई 2016 से सरकार के समक्ष लंबित है.

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तय प्रक्रिया के अनुसार, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति की सिफारिशें सरकार को भेजी जाती हैं. सरकार एक बार फाइल लौटा सकती है लेकिन यदि कोलेजियम अपनी सिफारिश दोहराता है तो वह आम तौर पर मान जाती है. मोदी सरकार कोलेजियम द्वारा दोहराए जाने के बावजूद कई बार सिफारिशों को लौटा चुकी है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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