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This Article is From Sep 02, 2016

आम आदमी पार्टी विधायक पवन शर्मा को फैक्टरी मजदूर की मौत के मामले में 18 महीने की सज़ा

आम आदमी पार्टी विधायक पवन शर्मा को फैक्टरी मजदूर की मौत के मामले में 18 महीने की सज़ा
नई दिल्ली: अपने ही मंत्री संदीप कुमार (अब पूर्व मंत्री) के सेक्स स्कैंडल कांड से जूझती आम आदमी पार्टी को गुरुवार को एक और जोरदार झटका लगा, जब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आदर्श नगर से 'आप' एमएलए पवन शर्मा को लापरवाही से हुई मौत का दोषी मानते हुए 18 महीने की सज़ा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया.

मामला वर्ष 2009 का है, जब पवन शर्मा की समयपुर बादली की स्टील फैक्ट्री में 40 साल के राजकुमार नाम के एक मजदूर की मौत मशीन से उड़ते स्टील के चिप्स लगने से हो गई थी. तब आरोप लगा था कि शिकायत के बाद भी पवन ने वह मशीन ठीक नहीं कराई थी. समयपुर बादली थाने में इस मामले को लेकर आईपीसी 287 और 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था.

कोर्ट ने इस मामले में पवन शर्मा को सज़ा सुनाते हुए कहा कि पवन की लापरवाही को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी को प्रोबेशन पर छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है.

कोर्ट ने पवन शर्मा से 30 दिन के अंदर जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा करने को कहा, और अगर शर्मा ने कोर्ट में यह रकम जमा नहीं की तो उन्हें तीन महीने की सज़ा और काटनी पड़ेगी.

हालांकि पवन शर्मा को कोर्ट से ही बेल मिल गई है, क्योंकि उनकी सज़ा तीन साल से कम है.

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