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This Article is From Dec 19, 2017

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को लताड़ा, कचरा नहीं हटा सकते तो क्या शिक्षा दोगे

अदालत ने दिल्ली सरकार, एमसीडी से कहा शहर में साफ-सफाई रखना आपका मुख्य काम है, अगर आप यह करने में सक्षम नहीं हैं तो आप किस तरह की शिक्षा देंगे?

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को लताड़ा, कचरा नहीं हटा सकते तो क्या शिक्षा दोगे
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार और नगर निगमों से सोमवार को पूछा कि अगर आप अपने स्कूलों से कचरा नहीं हटा सकते तो आप किस तरह की शिक्षा देंगे.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने कहा, ‘‘इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कचरे को एकत्रित करने, उसे हटाने और उसका निस्तारण करने की जिम्मेदारी दिल्ली के नगर निगम की है जो एमसीडी अधिनियम के तहत कार्य करती है.’’ पीठ में न्यायमूर्ति सी हरि शंकर भी शामिल थे. पीठ ने नगर निगमों को डांट लगाते हुए कहा कि निराशाजनक रूप से वे अपने काम को करने में असमर्थ हैं.

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पीठ ने कहा, ‘‘शहर में साफ-सफाई रखना आपका मुख्य काम है. अगर आप यह करने में सक्षम नहीं है तो आप किस तरह की शिक्षा देंगे. यह दुखद है कि आप अपने स्कूलों से कचरा हटाने में समर्थ नहीं हैं.’’
(इनपुट भाषा से)

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