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This Article is From Sep 19, 2019

दिल्ली में चार नवंबर से लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने पर हो सकता है 20,000 रुपए का जुर्माना

एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि जुर्माने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है क्योंकि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने अभी अधिसूचित नहीं किया है. 

दिल्ली में चार नवंबर से लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने पर हो सकता है  20,000 रुपए का जुर्माना
दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड-ईवन लागू हो रहा है (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली में चार नवंबर से फिर से लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने पर संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. ऑड-ईवन नियम के तहत वाहनों की पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक के आधार पर एक दिन केवल सम अंक (ईवन) की गाड़ियां और अगले दिन केवल विषम (ऑड) अंक के वाहन वैकल्पिक आधार पर सड़कों पर चलते हैं. इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना लागू की थी. उस समय इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था. एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि जुर्माने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है क्योंकि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने अभी अधिसूचित नहीं किया है. 

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उन्होंने कहा, 'सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार है. वह ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है.' एमवी कानून की धारा 115 के तहत ऑड-ईवन नियम के उल्लंघन पर जुर्माने को संशोधन के बाद 2000 रुपए से बढ़ाकर 20000 कर दिया गया है. ये संशोधन इस साल एक सितंबर से लागू किए गए थे. एमवी कानून की धारा 115 राज्य सरकार को वाहनों का प्रयोग बाधित करने का अधिकार देती है और दिल्ली सरकार ने इसी के आधार पर ऑड-ईवन योजना लागू की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में घोषणा की थी कि सर्दियों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए चार से 15 नवंबर तक सात बिंदुओं वाली कार्य योजना के तहत दिल्ली में  ऑड-ईवन योजना लागू की जाएगी. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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