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This Article is From Aug 20, 2019

आईपीएस साजी मोहन को ड्रग्स मामले में 15 साल की सजा

साजी मोहन ने NCB में रहते हुए ड्रग्स का कारोबार किया, अदालत ने उनके एक साथी को 10 साल की सजा दी

आईपीएस साजी मोहन को ड्रग्स मामले में 15 साल की सजा
प्रतीकात्मक फोटो.
मुंबई:

मुंबई के निलंबित आईपीएस साजी मोहन ड्रग्स मामले में दोषी करार दिए गए हैं. उन्हें 15 साल की सजा दी गई है. उनके एक अन्य साथी को अदालत ने 10 साल की सजा दी है और एक अन्य को बरी कर दिया है. साजी मोहन पर NCB में रहते हुए ड्रग्स कारोबार करने का आरोप था.

मुम्बई ATS ने साल 2009 में साजी मोहन और उसके साथ तीन लोगों को पकड़ा था. उनके पास से कुल 44 किलो ड्रग्स बरामद हुआ था. मामले में साजी मोहन के साथ उसका बॉडीगार्ड राजेश कुमार भी गिरफ्तार हुआ था.

अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है. जबकि तीसरे आरोपी को बरी करार दिया है क्योंकि वह मामले में अप्रूवर हो गया है. साजी मोहन को 15 साल की सजा दी गई है. जबकि राजेश कुमार को 10 साल की सजा दी गई है.

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