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This Article is From Dec 21, 2019

इयरफोन लगाकर स्‍कूल वैन चलाने के दोषी चालक को 10 साल की सजा

भदोही की एक अदालत ने करीब साढ़े तीन साल पहले मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में आठ बच्चों की मौत के मामले में दोषी चालक को शनिवार को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी.

इयरफोन लगाकर स्‍कूल वैन चलाने के दोषी चालक को 10 साल की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर.
भदोही (उप्र):

भदोही की एक अदालत ने करीब साढ़े तीन साल पहले मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में आठ बच्चों की मौत के मामले में दोषी चालक को शनिवार को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के घोसिया स्थित टेंडर हार्ट स्कूल की वैन 25 जुलाई 2016 को बच्चों को स्कूल ले जा रही थी. रास्‍ते में औराई के कैयरमऊ स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर इलाहाबाद-वाराणसी पैसेंजर से उसकी टक्‍कर हुयी.

भीषण टक्कर में आठ बच्चों की मौत हो गयी थी जबकि 14 अन्‍य घायल हो गए थे. हादसे के वक़्त वैन चालक राशिद खान इयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और ट्रेन को आते देख वह गाड़ी से कूदकर भाग गया था. इस मामले में पुलिस ने राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. अभियोजन पक्ष के वकील प्रवेश तिवारी के मुताबिक फ़ास्ट ट्रैक अदालत के न्‍यायाधीश आनंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राशिद को दोषी पाते हुए उसे दस साल की कैद और एक लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनायी. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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