सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की याचिका खारिज कर दी।
श्रीनिवासन ने अपनी शक्तियों की पुनर्बहाली के लिए याचिका दाखिल की थी। याचिका खारिज हो जाने से उन्हें क्रिकेट संघ के प्रमुख के रूप में कार्यों के निर्वहन एवं शक्तियों से अभी और वंचित रहना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने श्रीनिवासन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि वे दूसरी पीठ द्वारा जारी किए गए आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति एके पटनायक शहर में ही हैं, और उनके आदेश पर यदि श्रीनिवासन कोई संशोधन चाहते हैं तो उन्हें आवेदन दें।
न्यायमूर्ति चौहान ने कहा, "हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करने जा रहे। हम यहां किसी अन्य पीठ द्वारा जारी किए गए आदेश का संशोधन के लिए नहीं आए हैं। न्यायमूर्ति पटनायक शहर में ही होंगे.. आप उनके पास आवेदन कर सकते हैं।"
न्यायमूर्ति सीकरी ने श्रीनिवासन की तरफ से न्यायालय के समक्ष उपस्थित वरिष्ठ वकील नागेंद्र राय से कहा, "जिस आदेश में आप बदलाव चाहते हैं, वह किसी एक पक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया आदेश नहीं है। आदेश जब सुनाया गया तब आप न्यायालय में उपस्थित थे।"
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