नई दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राज्य सभा के लिए मनोनीत किए जाने सम्बंधी फैसले को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने रामगोपाल सिंह सिसोदिया द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में कहा गया था कि राज्य के लिए सचिन का मनोनयन संविधान के प्रावधानों के विपरीत है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इस मामले पर सुनवाई के लिए उपयुक्त उच्च न्यायालय की शरण में जाने को कहा। याचिकाकर्ता की दलील थी कि संविधान में खेल श्रेणी से किसी एक व्यक्ति को राज्य सभा के लिए मनोनीत किए जाने का उल्लेख नहीं है।
सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि संविधान की धारा 80 (3) के मुताबिक राज्य सभा के लिए साहित्य, विज्ञान, कला और समाजिक सेवाओं के क्षेत्र की हस्तियों को मनोनीत किया जा सकता है लेकिन इसमें खेल जगत की हस्तियों को नामांकित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने रामगोपाल सिंह सिसोदिया द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में कहा गया था कि राज्य के लिए सचिन का मनोनयन संविधान के प्रावधानों के विपरीत है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इस मामले पर सुनवाई के लिए उपयुक्त उच्च न्यायालय की शरण में जाने को कहा। याचिकाकर्ता की दलील थी कि संविधान में खेल श्रेणी से किसी एक व्यक्ति को राज्य सभा के लिए मनोनीत किए जाने का उल्लेख नहीं है।
सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि संविधान की धारा 80 (3) के मुताबिक राज्य सभा के लिए साहित्य, विज्ञान, कला और समाजिक सेवाओं के क्षेत्र की हस्तियों को मनोनीत किया जा सकता है लेकिन इसमें खेल जगत की हस्तियों को नामांकित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
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Sachin Tendulkar Nominations To RS, Appeal Turned Down, सचिन तेंदुलकर के खिलाफ याचिका खारिज, राज्य सभा में सचिन तेंदुलकर